आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने मंगलवार को ताजगंज वार्ड में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही, एक अन्य अनाधिकृत व्यावसायिक भवन को भी सील कर दिया गया है।
एडीए के प्रवर्तन दल ने आज ताजगंज वार्ड के अंतर्गत रोहता नहर पर ऊषा कटारा, प्रशांत कटारा और बनवारी कटारा द्वारा लगभग 20000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्रफल में विकसित की जा रही एक अनाधिकृत कॉलोनी पर जेसीबी चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। एडीए के अधिकारियों ने बताया कि यह कॉलोनी बिना किसी स्वीकृति और नियमों का उल्लंघन कर बनाई जा रही थी, जिसके चलते यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
एक अन्य कार्रवाई में एडीए की टीम ने विवेक गर्ग पुत्र सुभाष चंद गर्ग द्वारा व्यावसायिक भूखंड संख्या के-01, जयपुरिया सनराइज ग्रीन, खसरा संख्या-876, मौजा बममरौली अहीर, ताजगंज वार्ड, आगरा पर स्वीकृत व्यावसायिक मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण को सील कर दिया। एडीए के अनुसार, भवन स्वामी द्वारा स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन कर व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था, जिसके कारण यह सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई गई।
एडीए के इस सख्त रवैये से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। प्राधिकरण लगातार शहर में अनाधिकृत कॉलोनियों और अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, ताकि शहर के विकास को सुनियोजित और नियमानुसार बनाया जा सके। एडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।