आगरा: रिटायर्ड फौजी ने भौंकने पर स्ट्रीट डॉग को मारी गोली, इलाके में आक्रोश 

Arjun Singh
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आगरा: रिटायर्ड फौजी ने भौंकने पर स्ट्रीट डॉग को मारी गोली, इलाके में आक्रोश 

आगरा: आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र स्थित तोरा चौकी में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. एक रिटायर्ड फौजी होतम सिंह ने एक स्ट्रीट डॉग को अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी. घटना का कारण कुत्ते का भौंकना बताया जा रहा है, जिससे नाराज होकर फौजी ने यह कदम उठाया.

घटना का विवरण 

जानकारी के अनुसार, तोरा चौकी क्षेत्र में एक स्ट्रीट डॉग भौंक रहा था. इस पर रिटायर्ड फौजी होतम सिंह को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से कुत्ते पर गोली चला दी. गोली लगने से कुत्ते की हालत गंभीर बनी हुई है. इस घटना से स्थानीय निवासी भयभीत और आक्रोशित हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि होतम सिंह पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है.

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एनजीओ की प्रतिक्रिया और पुलिस में शिकायत 

घटना की सूचना मिलते ही पशु अधिकार संगठन ‘द केयरिंग हार्ट सोसाइटी’ के सदस्य देवेंद्र कुमार शर्मा और अनिरुद्ध ठाकुर तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटना की जानकारी ली और ताजगंज थाने में रिटायर्ड फौजी होतम सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. एनजीओ सदस्यों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

सीसीटीवी फुटेज से खुलासा

इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें रिटायर्ड फौजी होतम सिंह को कुत्ते पर गोली चलाते हुए साफ देखा जा सकता है. इस फुटेज ने घटना की गंभीरता को और बढ़ा दिया है और आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत प्रदान किया है.

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पुलिस की कार्यवाही और स्थानीय लोगों में आक्रोश 

पुलिस ने ‘द केयरिंग हार्ट सोसाइटी’ की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज को भी जांच में शामिल किया गया है. वहीं, स्थानीय निवासियों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. लोग पशु क्रूरता के खिलाफ सख्त कानून लागू करने की मांग भी कर रहे हैं.

पशु क्रूरता कानून और कानूनी पहलू 

भारत में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) के तहत पशुओं के प्रति क्रूरता एक दंडनीय अपराध है. इस अधिनियम के तहत, किसी भी जानवर को अनावश्यक पीड़ा या यातना देना गैरकानूनी है. इस मामले में भी, रिटायर्ड फौजी द्वारा कुत्ते पर गोली चलाना पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

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