आगरा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, जनपद न्यायाधीश श्री संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में जनपद आगरा में कल, दिनांक 10 मई 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के सचिव, अपर जिला जज डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन कल प्रातः 10:30 बजे दीवानी न्यायालय परिसर, आगरा के गेट संख्या एक के समीप स्थित पार्किंग स्थल में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा श्री संजय कुमार मलिक के कर कमलों द्वारा किया जाएगा।
डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने यह भी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों और मामलों के निस्तारण के उद्देश्य से जनपद आगरा के विभिन्न न्यायालयों और कार्यालयों में विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि समस्त बैंक, फाइनेंस कंपनी, मोटर वाहनों के चालान विभाग, साथ ही जनपद आगरा के समस्त न्यायालयों जैसे कि MACT कोर्ट, वर्चुअल कोर्ट, लारा कोर्ट, वाणिज्य न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, और इसके अतिरिक्त समस्त BDO कार्यालय, तहसील कार्यालय, अपर पुलिस आयुक्त कार्यालय भी राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान खुले रहेंगे।
उन्होंने आगे अपील करते हुए कहा कि जिन वादकारियों के मामले इन विभागों या न्यायालयों में लंबित हैं, वे कल संबंधित विभाग के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने वादों का सौहार्दपूर्ण निस्तारण करा सकते हैं। यह लोक अदालत पक्षकारों के बीच आपसी सहमति और सुलह के माध्यम से मामलों को तेजी से निपटाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
इसके अतिरिक्त, डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने आगरा प्रशासन से भी यह अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले वादकारियों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिल सके और लंबित मामलों की संख्या को कम किया जा सके।