आगरा: उधारी की रकम के तगादे के दौरान युवक को गोली मारने के आरोप में संदीप उर्फ पेंदी पुत्र रमेश चंद निवासी शिवा कुंज, बाबर पुर, सिकन्दरा, को दोषी ठहराते हुए एडीजें 28 अमरजीत ने उसे 10 वर्ष की कैद और 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला इस प्रकार है कि राम वीर सिंह यादव ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि आरोपी संदीप उर्फ पेंदी ने उनसे मकान बनाने के लिए 2 लाख 75 हजार रुपये उधार लिए थे। जब लंबे समय तक पैसे नहीं लौटाए गए, तो रामवीर सिंह यादव और उनके पुत्र कृष्ण मुरारी ने आरोपी से रकम का तगादा किया। इस पर कुपित होकर आरोपी ने 6 मार्च 2014 को कृष्ण मुरारी को इंडस्ट्रियल एरिया बुलाकर उसे पीठ पर तमंचा लगाकर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के चश्मदीद गवाह लेखराज और मोहन सिंह ने कृष्ण मुरारी को प्रभा हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी।
मामले की सुनवाई के दौरान एडीजीसी संतोष सिंह भाटी ने रामवीर सिंह यादव, कृष्ण मुरारी, और चश्मदीद गवाहों सहित 12 गवाहों को अदालत में पेश किया।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और एडीजीसी संतोष सिंह भाटी के तर्कों पर आरोपी संदीप उर्फ पेंदी को 10 वर्ष की कैद और 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।