धोखाधड़ी एवं अन्य आरोप में दिया गया प्रार्थना पत्र, 22 फरवरी को होगी सुनवाई
आगरा । कोटक महिंद्रा बैंक संजय प्लेस, आगरा के प्रबंधक, होम लोन मैनेजर और बैंक कर्मियों ने धोखाधड़ी की। षड्यंत्र रचकर जालसाजी की और फर्जी हस्ताक्षर किए। 18 लाख 50 हजार रुपये के लोन स्वीकृति पत्र पर गड़बड़ी की। 18 हजार रुपये का अतिरिक्त भार डाला। शिकायत पर अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया।
राजीव शर्मा ने अपनी पत्नी शीतल शर्मा के नाम से कोटक महिंद्रा बैंक में होम लोन के लिए आवेदन किया था। बैंक ने 18 लाख 50 हजार रुपये का लोन स्वीकृत किया। बैंक प्रबंधक और अन्य कर्मियों ने 26 फरवरी 2022 को षड्यंत्र रचकर जालसाजी करते हुए लोन स्वीकृति पत्र पर पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर किए। 1 मार्च 2022 को ड्राफ्ट बनाकर बैंक मैनेजर ने अपने पास रख लिया।
कई बार चक्कर लगाने के बाद बैंक मैनेजर ने 2 अप्रैल 2022 को प्रार्थी को ड्राफ्ट दिया। 20 नवंबर 2023 को बैंक जाकर फाइल देखने पर प्रार्थी को उक्त जालसाजी की जानकारी हुई। बैंक ने 18 हजार रुपये का अतिरिक्त भार भी डाल दिया। शिकायत पर बैंक प्रबंधक और अन्य ने प्रार्थी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर उसे बाहर निकाल दिया।
प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम ने थाने से आख्या तलब कर सुनवाई हेतु 22 फरवरी की नियत की।