आगरा: सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने साकेत हॉस्पिटल के डॉक्टर और प्रबंधक के खिलाफ लापरवाही जनित हत्या एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने सीएमओ (Chief Medical Officer) आगरा से आख्या तलब कर दी है और मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है।
क्या है मामला?
मामले के अनुसार, श्रीमती रीना पत्नी स्व. राधेश्याम निवासी गांव विला न चटपुरा पिचूना, थाना उच्चेन, जिला भरतपुर ने सीजेएम की अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 जून 2024 को उनके पति राधेश्याम को पेट में तेज दर्द की शिकायत पर साकेत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में की गई जांच के बाद, डॉक्टरों ने कहा कि उनके पति के किडनी में पथरी है और उनका ऑपरेशन किया जाएगा।
ऑपरेशन के बाद जब राधेश्याम ऑपरेशन थियेटर से बाहर आए, तो उनके मुंह, नाक और पैरों से खून बहने लगा था। कपड़े खून से सने हुए थे। प्रार्थिया ने अस्पताल स्टाफ से जानकारी ली तो बताया गया कि उनके पति को दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां कुछ और जांचें की जानी हैं। जब काफी समय तक उनके पति अस्पताल नहीं पहुंचे, तो श्रीमती रीना ने एम्बुलेंस चालक से पूछा। चालक ने बताया कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उनकी लाश को उनके गांव भेजा जा रहा है।
यह सुनकर श्रीमती रीना बेहोश हो गईं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने साकेत हॉस्पिटल के डॉक्टरों और प्रबंधकों के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
सीजेएम ने क्या कहा?
सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने मामले पर गहरी चिंता जताई और आदेश दिया कि सीएमओ आगरा संपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर इस मामले की जांच के लिए एक बोर्ड गठित करें। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि क्या हॉस्पिटल के डॉक्टरों और प्रबंधकों ने जानबूझकर लापरवाही से कार्य किया था। सीजेएम ने सीएमओ को निर्देश दिया कि वह अपनी आख्या अदालत में प्रस्तुत करें, ताकि इस मामले में उचित कार्रवाई की जा सके।
सीएमओ और पुलिस आयुक्त को आदेश
सीजेएम ने इस आदेश की प्रति पुलिस आयुक्त और सीएमओ को भेजी है। अब 18 जनवरी 2025 को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें जांच रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी।