आगरा: लघुवाद न्यायालय में आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के केस संख्या-113/2023, श्री भगवान श्री कामाख्या माता @ कामाख्या देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड आदि की सुनवाई हुई।
वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि आज सुनवाई के दौरान विपक्षीगणों द्वारा आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। वादी अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि वादपत्र के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेज पहले ही विपक्षीगणों को सौंप दिए गए हैं, इसलिए इन दस्तावेजों को रिकॉर्ड में दाखिल करने का आदेश पारित किया जाए।
इस पर, विपक्षी सलीम चिश्ती दरगाह के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें दस्तावेज समझने में कठिनाई हो रही है। इसके जवाब में वादी अधिवक्ता ने न्यायालय को स्पष्ट किया कि यह मामला इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसलिए दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विपक्षीगणों को किसी तथ्य को समझने में कोई परेशानी आ रही है, तो वे उन्हें समझाने के लिए तैयार हैं।
न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 जुलाई निर्धारित कर दी। आज की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता नरेश सिकरवार और एस पी सिंह सिकरवार न्यायालय में उपस्थित रहे। अब सभी पक्षों को अगली सुनवाई का इंतजार है, जिसमें दस्तावेजों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।