जलकल विभाग के बकायेदारों को 02 दिवस में भुगतान करने हेतु अन्तिम नोटिस जारी

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जलकल विभाग के बकायेदारों को 02 दिवस में भुगतान करने हेतु अन्तिम नोटिस जारी

आगरा। सचिव प्रबंधक, जलकल विभाग ने बताया कि जलकल विभाग, आगरा द्वारा डोर टू डोर राजस्व वसूली का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं द्वारा जलकर, सीवरकर आदि का बकाया जमा न करने पर जल/सीवर संयोजन विच्छेद की कार्यवाही की जा रही है। अघरेलू सैल के कुछ उपभोक्ताओं द्वारा बार-बार प्रयास करने के बावजूद भी जलकल विभाग के बकाए का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष का अंतिम माह चल रहा है, इस दृष्टिगत निम्नलिखित संस्थाओं को 02 दिवस के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने हेतु अंतिम नोटिस जारी किया गया है:

  1. आरबीएस टेक्निकल कॉलेज, केयर ऑफ मैनेजिंग कमेटी, आर.बी.एस. कॉलेज, आगरा – बकाया राशि ₹4,18,30,996/-
  2. बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी, डिग्री कॉलेज, आगरा – बकाया राशि ₹6,35,13,515/-
  3. राजा बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी, आगरा – बकाया राशि ₹90,57,795/-

जलकल विभाग ने यह भी सूचित किया है कि यदि उपभोक्ताओं द्वारा 02 दिवस में जलकल बकाए का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित संपत्तियों का जल/सीवर संयोजन विच्छेद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, उ.प्र. वाटर सप्लाई एवं सीवरेज एक्ट-1975 की धारा-64(1) के तहत बकाए वसूली के लिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भू-राजस्व के रूप में उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 के अधीन संपत्ति/बैंक खाते आदि को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।

 

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