आगरा: आगरा में एक उपभोक्ता के घर लगा सोलर सिस्टम महज एक आंधी में उड़कर पड़ोसी की छत पर जा गिरा, जिसके बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने सोलर सिस्टम लगाने वाली कंपनी मैसर्स आदित्य सोलर प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने विपक्षी को 31 जुलाई 2025 के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
मामले के अनुसार, वादी जल सिंह परिहार, निवासी ग्राम सोनोथी, थाना फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा ने अपने आवास पर मैसर्स आदित्य सोलर प्राइवेट लिमिटेड के प्रोप्राइटर राजकुमार राणा (निवासी अवध पुरी, शास्त्रीपुरम रोड, जिला आगरा) से 2 अप्रैल 2024 को ₹1,60,000 में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया था।
21 मई 2025 को आई एक आंधी में वादी के घर की छत पर लगा यह सोलर सिस्टम उड़ गया और पड़ोस की छत पर गिरकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
कंपनी की लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग ने लिया संज्ञान
जल सिंह परिहार ने तुरंत विपक्षी कंपनी से इसकी शिकायत की, लेकिन कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वादी द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस का भी विपक्षी कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद, जल सिंह परिहार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में आदित्य सोलर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दायर किया।
उपभोक्ता आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, आयोग अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने आदित्य सोलर प्राइवेट लिमिटेड को 31 जुलाई 2025 को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह मामला सोलर सिस्टम की गुणवत्ता और स्थापना मानकों पर सवाल खड़े करता है, और उपभोक्ता अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।