वादी के पिता का 200 वर्ग गज का प्लाट खुर्द-बुर्द
आगरा के सीजेएम सुधा यादव ने धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और अन्य आरोपों में समिति सचिव, एसडीएम एत्मादपुर, लेखपाल, एसआई आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष एत्माद्दोला को दिए हैं।
वादी मुकदमा हर्ष देव शर्मा ने बताया कि उनके पिता स्व. चतुर्भुज शर्मा ने ग्रह विकास सहकारी समिति के सचिव ब्रज मोहन के माध्यम से बच्चों के सुखद भविष्य और भूमि में निवेश के उद्देश्य से 6 अप्रैल 1984 को 200 वर्ग गज काकुंदन नगर नरायच तहसील एत्मादपुर में प्लाट खरीद समिति से अपने हक में बेनामा कराया था।
वादी के पिता ने उक्त प्लाट पर बाउंड्री कराने के लिए समिति सचिव को 5 हजार रुपये भी प्रदान किए थे। 24 सितंबर 2007 को स्टाम्प कमी का नोटिस आने पर वादी के पिता ने जुर्माने के रूप में शासन को 900 रुपये भी अदा किए थे।
वादी के पिता डीवी वीएल एन में ओए के पद पर कार्यरत थे। वह 31 जनवरी 2015 को रिटायर हुए थे। उनका 9 नवंबर 2018 को निधन हो गया था।
वादी मुकदमा द्वारा प्लाट देखने जाने पर उक्त स्थल पर प्लाट नहीं मिला। सचिव से बात करने पर उन्होंने भी अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर वादी को भगा दिया। वादी को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादियों द्वारा धोखाधड़ी एवं साठ गांठ कर वादी के पिता का प्लाट खुर्द-बुर्द कर दिया गया है।