जेल से रिहाई के तीन महीने के भीतर दुराचार पीड़िता से शादी करेगा आरोपी, हाईकोर्ट ने दी शर्तों के साथ जमानत

MD Khan
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Agra News: आगरा। हाईकोर्ट ने दुराचार के आरोपी नरेश मीणा को जमानत शर्तों के साथ दी है, जिसके तहत आरोपी को जेल से रिहाई के बाद तीन महीने के अंदर पीड़िता से शादी करनी होगी। यह फैसला उच्च न्यायालय ने आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकृत करते हुए सुनाया है। आरोपी, नरेश मीणा उर्फ नरसा राम मीणा को 21 सितंबर 2024 से जेल में निरुद्ध किया गया था।

मामला: इस मामले के अनुसार, पीड़िता द्वारा पुलिस भर्ती की तैयारी करते हुए आरोपी से मुलाकात की थी। आरोपी ने पीड़िता से पुलिस भर्ती कराने के नाम पर 9 लाख रुपये की मांग की थी। 17 फरवरी 2024 को आरोपी पीड़िता को पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने के बहाने आगरा लेकर आया था। यहां उसने पीड़िता का शरीर सुन्न करने के लिए उसे होटल में पाउडर लगा दिया और फिर दुराचार किया। इस दौरान उसने पीड़िता की अश्लील फोटो और वीडियो बनाई और ब्लैकमेल करके कई बार दुराचार किया। इसके बाद, आरोपी ने इन वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया।

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पीड़िता की तहरीर पर हुई कार्रवाई: पीड़िता की तहरीर के बाद थाना खंदौली में मामला दर्ज किया गया था, और पुलिस ने आरोपी को 21 सितंबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में जिला जज ने 3 अक्टूबर 2024 को आरोपी की जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने अपने अधिवक्ता नीरज पाठक के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत की प्रार्थना की थी।

हाईकोर्ट का फैसला: हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत को स्वीकृत करते हुए शर्त लगाई कि उसे जेल से रिहाई के तीन महीने के भीतर पीड़िता से शादी करनी होगी। इस शर्त के आधार पर आरोपी को रिहाई का आदेश दिया गया।

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संपूर्ण मामला: यह घटना उन अपराधों में से एक है, जिसमें आरोपी ने दुराचार और शोषण के साथ-साथ आईटी एक्ट के तहत अपराध किया। न्यायालय ने आरोपी के कृत्य को अत्यंत गंभीर और घृणित प्रकृति का माना है, जिससे न्याय की उम्मीद जताई जा रही है कि इस तरह के अपराधों पर कड़ी सजा दी जाए।

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