अजब मध्य प्रदेश की गजब कहानी दतिया जिले के सेवढा विकासखंड अंतर्गत शिक्षा विभाग में शासन की तू चाइल्ड पॉलिसी का शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है जमकर उल्लंघन आपको बता दें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक संतोष चंसौलिया द्वारा शिक्षकों के कुल कितनी संतान है एवं 26 जनवरी 2001 के बाद जन्मी संतान की जानकारी मांगी गई थी जिसमें मध्य प्रदेश शासन की सिविल सेवा अधिनियम में जो प्रावधान रखा गया है की किसी भी उम्मीदवार के यदि 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी या तीन से अधिक संतान है तो आए किसी भी सरकारी पदके लिए पत्र नहीं होगा परंतु इसके विपरीत सेवढ़ा विकासखंड में जो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी पाई उसमें संकुल केंद्र थरेट के अंतर्गत आने वाले हाई स्कूल परसोंदा गूजरमें पदस्थ शाला प्रभारी मनोज शाक्य एवं अब्दुल सलीम द्वारा आवेदक को जानबूझकर दो संतान की जानकारी दी गई जब आवेदक द्वारा शिक्षक अब्दुल सलीम एवं मनोज शाक्य की ऑनलाइन परिवार आईडी सच की गई उसमें शिक्षक मनोज शाक्य के तीन संतान एवं शिक्षक अब्दुल सलीम के पांच संतान है जिनमें से दो संतानों का जन्म 2001 के बाद हुआ है तो यह जानकारी शिक्षकों द्वारा जानबूझकर दी गई इस पर आवेदक द्वारा शिक्षक से बातचीत की गई तो शिक्षक का कोई भी सही जवाब नहीं दे पाए अब देखना यह है की दतिया जिले में यह दो शिक्षक है या फिर 26 जनवरी 2001 के बाद जन्मे तीन संतान वाले शिक्षकों की भरमार है या फिर अधिकारियों की मिली भगत से सभी शिक्षक सरकार के नियम की धज्जियां उडा रहे हैं और देखना है कि प्रशासन का क्या रवैया रहता है