आगरा। 16 वर्षीय युवती के अपहरण के मामले में आरोपित दिनेश, अनिल कुमार शर्मा, और कमल किशोर को अपर जिला जज बी. नारायण ने सबूत के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है। यह मामला 2014 में महोबा निवासी एक मजदूर द्वारा थाना ताजगंज में दर्ज कराया गया था।
मामले के अनुसार, वादी अपनी पत्नी और 16 वर्षीय पुत्री के साथ मजदूरी करने के लिए आगरा आया था। 24 अप्रैल 2014 को उनकी पुत्री के अपहरण की सूचना मिली। वादी ने दिनेश, अनिल कुमार शर्मा, और कमल किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
दस साल के दौरान न तो वादी अदालत में पेश हुए और न ही पीड़िता। केवल एक पुलिस कर्मी धन पाल सिंह की गवाही दर्ज की गई। अदालत ने सबूतों के अभाव के कारण आरोपियों को बरी कर दिया।
अदालत ने इस मामले में आरोपियों के वकीलों रिंकू पठान और महमूद हसन के तर्कों को भी ध्यान में रखा। इस प्रकार, यह मामला सबूतों की कमी के कारण समाप्त हो गया।
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