अखिलेश और ओवैसी को हेट स्पीचिंग मामले में अदालत से राहत

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वाराणसी । ज्ञानवापी के वजूखाने में गंदगी करने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को एसीजेएम (प्रथम) उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने खारिज कर दी। पांडेय ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव व एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिए गए बयान को हेट स्पीचिंग की श्रेणी में मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

आरोप लगाया था कि इन नेताओं ने अमर्यादित एवं गैर कानूनी कथनों पर बयान देकर हिंदू समाज के प्रति घृणा फैलाने का आपराधिक कृत्य किया है। अदालत ने बहस सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित करते हुए 14 फरवरी की तिथि मुकर्रर की थी।

अधिवक्ता पांडेय ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि ज्ञानवापी परिसर में नमाजियों की ओर से वजूखाने में हाथ-पैर धोए जाते हैं और गंदगी फैलाई जाती है। जबकि वह स्थान हमारे आराध्य भगवान शिव का स्थान है। यह हिंदू समाज के लिए अपमानजनक है। इसके साथ ही सर्वे में मिले शिवलिंग को लेकर ओवैसी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आदि ने ज्ञानवापी प्रकरण पर विवादित बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात किया है।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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