आगरा। एडीए के प्रवर्तन दल हरीपर्वत द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विजय सिंह द्वारा म०नं०- 4 सिंडीकेट कॉलोनी गैलाना रोड, आगरा पर किये गये अनाधिकृत निर्माण को सील कर दिया है। यह कार्यवाही उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28 क (1) के अन्तर्गत की गई।
सीलिंग की कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन देवेन्द्र सिंह भदौरिया के निर्देशन में सहायक अभियन्ता वी० एन० सिंह के नेतृत्व में की गयी। इस मौके पर अवर अभियन्ता मनोज मिश्रा, प्राधिकरण सचल दस्ता, सम्बन्धित स्टाफ आदि उपस्थित रहे।