आपने यदि कल्पतरू ग्रुप की किसी भी कम्पनी से अपने या अपने किसी परिवारी सदस्य के नाम से कोई प्लाट/फ्लैट खरीदा है और उसका विक्रय विलेख (सेल डीड) निष्पादित करा लिया है अथवा आबन्टन पत्र (अलोटमैंट लैटर) प्राप्त कर लिया है तो यह सूचना आप ही के लिये है।
कल्पतरू ग्रुप द्वारा जनता के साथ की गई धोखाधड़ी की जांच का कार्य स्थानीय पुलिस की अपराध शाखा, सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया एवं प्रवर्तन निदेशालय की टीमों के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में हाल ही में जय कृष्ण सिंह राणा की पत्नी श्रीमती मिथलेश एवं भाभी श्रीमती रीता सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
कल्पतरू ग्रुप की सभी जमीनों को जिला मजिस्ट्रेट जनपद मथुरा के आदेशानुसार कुर्क/जप्त कर लिया गया है। इन जमीनों अथवा इनके किसी भी भाग के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है और सभी जमीनें राज्य सरकार के अधीन घोषित कर दी गई है। सूचना/नोटिस बोर्ड की फोटो प्रति आपको भेजी जा रही है।
आपके पास कल्पतरू ग्रुप से सम्बन्धित सभी प्रपत्रों सेल डीड अथवा अलोटमैंट लैटर पर अंकित खसरा खतौनी नम्बर का नोटिस पर अंकित खसरा खतौनी नम्बरों से मिलान कर लें। यदि आपके प्रपत्रों पर अंकित खसरा खतौनी नम्बर नोटिस बोर्ड पर अंकित नम्बरों से मेल खाते हैं तो जल्द से जल्द किसी विद्वान अधिवक्ता से सम्पर्क करें और विधि अनुसार निर्धारित समय सीमा में अपना पक्ष सक्षम अधिकारियों के समक्ष रख कर अपने निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
विधी अनुसार निर्धारित समय सीमा में अपनी आपत्ति/दावा (क्लेम) संबंधित अधिकारियों के समक्ष दिनांक 10.05.2023 से पूर्व प्रस्तुत करना हितकर होगा।