आगरा : आगरा नगर निगम, नगर पंचायत स्वामी बाग और दयालबाग क्षेत्र में ई-रिक्शा और ई-ऑटो के नए पंजीयन पर रोक लगा दी गई है। यह रोक 10 जनवरी 2024 से लागू होगी। आगरा ग्रामीण क्षेत्र में यह रोक 27 जनवरी 2024 से लागू होगी।
यह आदेश पुलिस उपायुक्त (नगर) कमिश्नरेट आगरा की अधिसूचना संख्या वा.पु.उपा.न.23/23 दिनांक 27 दिसंबर 2023 के आधार पर जारी किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि शहर में ई-रिक्शा और ई-ऑटो की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे जाम की समस्या बढ़ रही है। इसलिए, सुगम और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के लिए नए ई-रिक्शा और ई-ऑटो के पंजीयन पर रोक लगाई गई है।
वर्तमान में आगरा जनपद में 11278 ई-रिक्शा और 3977 ई-ऑटो पंजीकृत हैं। इन वाहनों का संचालन शहर के मुख्य मार्गों पर किया जा रहा है। यदि ई-रिक्शा और ई-ऑटो के नए पंजीयन जारी रहे तो जाम की समस्या और भी गंभीर हो सकती है।