आगरा नगर निगम का बड़ा फैसला: अपंजीकृत सीवर टैंकरों के खिलाफ अभियान, जुर्माना और जब्ती की होगी कार्रवाई

Rajesh kumar
4 Min Read
आगरा नगर निगम का बड़ा फैसला: अपंजीकृत सीवर टैंकरों के खिलाफ अभियान, जुर्माना और जब्ती की होगी कार्रवाई
आगरा: शहर में प्रदूषण फैलाने वाले अपंजीकृत सीवर टैंकरों के खिलाफ आगरा नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने इस संदर्भ में व्यापक अभियान छेड़ने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत ऐसे सीवर टैंकरों के संचालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही इन टैंकरों को जब्त भी किया जाएगा। यह अभियान शहर में बढ़ते प्रदूषण और जल निकासी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है।

सीवर टैंकरों के जरिए हो रहा प्रदूषण

आगरा शहर में बड़ी संख्या में प्राइवेट सीवर टैंकरों का संचालन हो रहा है, जिनमें से अधिकांश अपंजीकृत हैं। ये टैंकर सैप्टिक टैंकों का मलबा बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे नालों और खुले स्थानों में डालकर प्रदूषण फैला रहे हैं। इस कारण नालों में अक्सर अवरुद्धता की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। यह लगातार नगर निगम प्रशासन के पास शिकायतों का कारण बन रहा था।

See also  पांच हजार का इनामिया बदमाश पुलिस ने किया गिरफ्तार

नगर निगम द्वारा पंजीकरण की हिदायत

नगर निगम प्रशासन ने पहले ही सभी सीवर टैंकर संचालकों को रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत दी थी, लेकिन अब तक बहुत कम निजी सीवर टैंकर संचालकों ने नगर निगम में अपना पंजीकरण कराया है। ऐसे में नगर निगम ने अब गैर पंजीकृत सीवर टैंकरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

सीवर मलबे की उचित निस्तारण व्यवस्था

अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि प्राइवेट सीवर टैंकरों को अब नाले या सार्वजनिक स्थलों पर मलबा डालने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें या तो मलबे को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर भेजना होगा या फिर सीवर लाइन में डालना होगा। इसके अलावा, सभी सीवर टैंकर संचालकों को नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।

नगर निगम द्वारा स्थापित फीकल स्लज ट्रीटमेंट संयंत्र

नगर निगम ने देवरी रोड पर 75 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का एक फीकल स्लज ट्रीटमेंट संयंत्र स्थापित किया है, जहां सैप्टिक टैंकों से निकले मलबे का उचित निस्तारण किया जाता है। यह कदम शहर में सफाई और प्रदूषण नियंत्रण के लिए अहम साबित हो सकता है।

See also  करोगे हुड़दंग तो कार्यवाही से हो जाओगे दंग

सैप्टिक टैंक खाली कराने की दरें तय

नगर निगम ने सैप्टिक टैंक को खाली कराने के लिए दरें भी तय कर दी हैं। इसके तहत:

  • 500 लीटर क्षमता के टैंकर के लिए 600 रुपये
  • 3000 लीटर क्षमता के टैंकर के लिए 1000 रुपये
  • 4000 लीटर क्षमता के टैंकर के लिए 1200 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

यदि किसी व्यक्ति को अपने सैप्टिक टैंक को खाली कराना हो, तो वे नगर निगम के कंट्रोल रूम के नंबर 8272854914 और संयंत्र कंट्रोल रूम के नंबर 6392491862 पर कॉल कर सकते हैं।

अन्य निकायों से करार

नगर निगम ने अपने इस ट्रीटमेंट संयंत्र की सुविधा का लाभ अन्य स्थानीय निकायों को भी देने की पहल की है। अब नगर पंचायत दयालबाग, स्वामी बाग और नगर पालिका एत्मादपुर ने नगर निगम के साथ अनुबंध किया है।

See also  सीकरी पुलिस ने 5 वारंटिओं को किया गिरफ्तार

नगर आयुक्त का स्पष्ट संदेश

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा कि कोई भी निजी सीवर टैंकर अब सीधा सैप्टिक टैंक से निकला मलबा नालों में नहीं डाल सकता है। यदि किसी को ऐसा करते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नगर निगम अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीवर टैंकर संचालन के लिए नगर निगम में पंजीकरण अनिवार्य है।

See also  करोगे हुड़दंग तो कार्यवाही से हो जाओगे दंग
Share This Article
Leave a comment