आगरा : थाना सिकंदरा के एक मामले में कोर्ट के आदेश की अवमानना करने और विपक्षीगणों को जबरन कब्जा दिलाने के आरोप में प्रभारी निरीक्षक सिकंदरा और उप निरीक्षक मानपाल यादव सहित 9 लोगों के खिलाफ सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ एक बाद दायर किया गया है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपियों को 10 जनवरी 2025 को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजे हैं।
यह मामला श्रीमती नेहा मारवाह पत्नी विपिन मरवाह निवासी डॉक्टर मारिया स्कूल, शिवाजी नगर, शाहगंज, आगरा ने दायर किया है। उन्होंने कोर्ट में एक बाद दायर किया जिसमें कहा गया है कि उनकी प्रॉपर्टी को लेकर एक अन्य मामला विचाराधीन है। इस मामले में कोर्ट ने 31 अगस्त 2024 को बादीया के पक्ष में एक अंतरिम स्टे आदेश पारित किया था।
इस आदेश के बावजूद, विपक्षीगण – प्रत्यूष उर्फ पिंटू यादव (आलोक नगर, जयपुर हाउस), श्रीमती शकुंतला देवी, रविंद्र कुमार, सचिन कुमार, पंकज जैन (दयाल बाग, आगरा), सुनील गुप्ता (खंदारी, आगरा), और राकेश कुमार शर्मा (इंदिरा कॉलोनी, शाहगंज, आगरा) ने 7 अक्टूबर 2024 को रात के समय थाना सिकंदरा पुलिस के साथ मिलकर बादीया की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की और तोड़फोड़ की। इसके बाद, 8 अक्टूबर 2024 को बादीया ने एफआईआर संख्या 646/24 धारा 324, 351, 2 और 151 के तहत मामला दर्ज कराया।
हालांकि, आरोप है कि पुलिस ने बजाय बादीया का पक्ष लेने के, विपक्षीगणों का ही साथ दिया और उन्हें जबरन कब्जा कराने की कोशिश की। बादीया की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत किए गए पत्र में कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने जानबूझकर विपक्षीगणों को सहयोग दिया, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ।
इसके बाद, बादीया ने 25 लाख रुपये हर्जाने की भी मांग की है। इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस भेजकर 10 जनवरी 2025 को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में 10 जनवरी को कोर्ट क्या निर्णय लेता है और क्या पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जांच की जाती है।