आगरा: चेक डिसऑनर के एक मामले में अतिरिक्त न्यायालय संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी सुरेश चंद ने आरोपी करतार सिंह को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष की कैद और 10 लाख 12 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
ये है पूरा मामला
वादी प्रशांत शर्मा ने आरोप लगाया कि आरोपी करतार सिंह ने उनसे 5 अक्टूबर 2016 को 7 लाख 50 हजार रुपये उधार लिए थे और एक वर्ष बाद वापस करने का वादा किया था। समयावधि समाप्त होने पर वादी ने 15 अक्टूबर 2017 को आरोपी से अपनी रकम का तकादा किया।
आरोपी ने 7 लाख 50 हजार रुपये का चेक दिया, जो बैंक में जमा करने पर डिसऑनर हो गया।
वादी ने आरोपी को विधिक नोटिस भेजा और फिर अदालत में मुकदमा दायर किया।
अदालत का फैसला
अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे दो वर्ष की कैद और 10 लाख 12 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया। वादी की तरफ से राजेश यादव और अदिति यादव ने पैरवी की।
