■ मूलधन से लगभग दो गुना धन देना होगा
■ सजा भी भुगतनी होगी
Agra : दस हजार रुपये का चैक डिसऑनर होनें कें आरोपी मोहन सिंह पुत्र खुमान सिंह निवासी धाक रान ,थाना नाई की मंडी ,जिला आगरा को दोषी पातें हुये अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन 8 सौम्या पांडेय नें 6 माह कैद एवं 19,600 रुपयें कें अर्थ दंड से दंडित किया।
मामलें कें अनुसार वादी मुकदमा बी,बी,सिंघल निवासी पीएनटी कॉलोनी ,थाना शाहगंज नें अपनें अधिवक्ता राजेश यादव कें माध्यम से मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि, वह स्कूल नोट बुक की ट्रेडिंग का कार्य अपनें आवास से करता हैं , आरोपी द्वारा वर्ष 2017 में वादी से दस हजार रुपये की नोट बुक खरीद 6 अप्रेल 2007 का दस हजार रुपये का चैक दिया जिसें बैंक में प्रस्तुत करनें पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया,
मुकदमें कें विचारण उपरांत अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन 8 सौम्या पांडेय नें आरोपी को दोषी पातें हुये उसे 6 माह कैद एवं 19 ,600 रुपयें कें अर्थ दंड से दंडित किया।