आगरा : पांच लाख रुपये का चैक डिसऑनर होनें कें मामलें में आरोपित सुरभि अग्रवाल प्रोप्राइटर मैसर्स शिवाकां एंटरप्राइजेज ,मुगल रोड ,थाना कमला नगर को एसीजेएम 5 मयूरेश श्रीवास्तव नें मुकदमें कें विचारण हेतु अदालत में तलब करनें कें आदेश दियें।
मामलें कें अनुसार वादी मुकदमा ओमप्रकाश अग्रवाल निवासी ओल्ड विजय नगर कॉलोनी नें अपनें पुत्र अरुण प्रकाश कें माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर कथन किया था कि ,आरोपी नें अपनें व्यवसाय हेतु वादी से पांच लाख रुपये उधार लियें थें ,आरोपी द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा कें उपरांत वादी कें तगादे पर आरोपी द्वारा 20 फरवरी 2024 को दिया पांच लाख रुपये का चैक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करनें पर डिसऑनर हो गया।
एसीजेएम 5 मयूरेश श्रीवास्तव नें वादी कें अधिवक्ता सुधीर गर्ग एवं नमिता गर्ग कें तर्क पर मुकदमें कें विचारण हेतु अदालत में तलब करनें कें आदेश दियें।