असहाय महिला का सहारा बना उपभोक्ता आयोग, बीमित राशि मिली

MD Khan
2 Min Read

आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक असहाय महिला को राहत प्रदान करते हुए उसकी म्रत भैंस की बीमित राशि के रूप में 77,185 रुपये का चैक सौंपा है। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डा. अरुण कुमार ने यह निर्णय लिया।

मामले का विवरण

श्रीमती गुड़िया रानी ने अपने अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दायर किया। उन्होंने बताया कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत उन्होंने पांच महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह बनाया और यूको बैंक से भैंस खरीदने के लिए लोन लिया। भैंसों का बीमा नेशनल इंश्योरेंस से कराया गया था।

See also  विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मुख कैंसर का निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित

15 मई 2013 को गुड़िया रानी की भैंस की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी को सूचना दी और भैंस का पोस्टमार्टम कराकर बीमित राशि प्राप्त करने के लिए क्लेम किया। जब बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, तो गुड़िया रानी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में मामला दर्ज कराया।

आयोग का आदेश

आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह गुड़िया रानी को भैंस की बीमित राशि और मानसिक कष्ट तथा वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये अदा करें। बीमा कंपनी द्वारा उक्त राशि जमा करने के बाद, आयोग ने गुड़िया रानी को बुलाकर 77,185 रुपये का एकाउंट पेई चैक सौंपा, जिससे उसे राहत मिली।

See also  ADA ने ताजगंज वार्ड में पाँच अवैध निर्माणों पर की सीलिंग कार्यवाही

 

 

See also  आगरा: धूमधाम से मनाया स्वतंत्रता दिवस, प्राथमिक विद्यालय विदरपुर के छात्रों ने निकाली रैली
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement