आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार नें पूर्व पारित आदेश के अनुपालनार्थ इंश्योरेंश कंपनी द्वारा प्रस्तुत चैक वादी को प्रदान किया।
ये है पूरा मामला
मामले के अनुसार वादी मुकदमा महेश चन्द यादव निवासी हाल नगला धौकल थाना बरहन ने मुकदमा प्रस्तुत कर कथन किया कि उसने अपनी कार का ICICI Lombard General Insurance से बीमा कराया था। बीमित अवधि के दौरान 15 जुलाई 20 को जलेसर रोड पर आंवलखेड़ा कें समीप वादी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। कार सही कराने में 36376 रुपयें खर्च हुये।
इंश्योरेंश कम्पनी ने नहीं दिया क्लैम
इंश्योरेंश कम्पनी द्वारा क्लेम नहीँ देने पर वादी मुकदमा ने अपने अधिवक्ता भारत सिंह के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में मुकदमा प्रस्तुत किया। जिसे स्वीकार कर आयोग अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य डॉ अरुण कुमार ने वादी को इंश्योरेंस कंपनी से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित क्लेम के रूप में 27530 रुपयें के अतिरिक्त मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय कें रूप में बीस हजार रुपये भी दिलाने केंआदेश दियें थे।
चेक मिलने पर खिले चहरे लौटी मुस्कान
इंश्योरेंश कंपनी द्वारा आयोग में चैक जमा करने पर आयोग अध्यक्ष सर्वेश कुमार नें वादी मुकदमा को चैक सौंप उसे न्याय प्रदान किया।