अदालत का कड़ा रुख: थानाध्यक्ष और पैरोकार को नोटिस

MD Khan
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आगरा: एडीजे 27 की अदालत ने थाना सदर के थानाध्यक्ष और पैरोकार को अदालत के आदेश का पालन न करने पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों को अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

क्या है मामला:

थाना सदर से संबंधित राज्य बनाम आशु चौहान के मामले में अदालत ने गवाहों को पेश करने का आदेश दिया था। लेकिन, थानाध्यक्ष और पैरोकार ने न तो गवाहों को अदालत में पेश किया और न ही समन की तामील के बारे में कोई जानकारी अदालत को दी।

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अदालत का फैसला:

अदालत ने दोनों के इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। अदालत ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 29 और बीएनएस की धारा 386 के तहत कार्रवाई की जाए।

यह मामला क्यों है महत्वपूर्ण:

यह मामला न्यायपालिका के आदेशों का पालन करने के महत्व को उजागर करता है। यह दिखाता है कि अदालत अपने आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है।

आगे क्या होगा:

अब थानाध्यक्ष और पैरोकार को अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष रखना होगा। अदालत उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

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