Etah News: गौतम बुद्व इंटर कॉलेज प्रकरण- दुकानों के निर्माण की अनुमति निरस्त दुकान खरीददारों के सिर पर संकट के बादल

Sumit Garg
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आखिर किस तरह से होगा बनी हुई दुकानों का निस्तारण
जब दुकानें बनाने की अनुमति निरस्त, तो आवंटन कैसे वैध

एटा(अलीगंज)- अलीगंज स्थित गौतम बुद्व इण्टर कॉलेज प्रकरण में दुकानों को बनाए जाने की अनुमति अपर जिलाधिकारी द्वारा निरस्त कर दी गई। जब निर्माण की अनुमति निरस्त हो गई तो अब दुकानदारों के आगे संकट खडा हो गया है। जानकार कह रहे हैं कि अगर निर्माण प्रक्रिया ही निरस्त हो चुकी है तो दुकानें अवैध हो गई। अब देखना यह होगा कि अब शासन और प्रशासन इन दुकानदारों को क्या राहत देगा।

विदित हो कि गौतम बुद्व इण्टर कॉलेज अलीगंज में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में आय की योजना तहत किए जाने हेतु 14 मई 2024 को जिलाधिकारी की अनुमति पर स्थायी दुकानों का निर्माण हुआ था। अनुमति इन दुकानों को बनाने के सात बिन्दु दर्शाते हुए मानक और नियमों का उल्लेख किया गया था। जिसमें प्रबंध समिति इन दुकानों के निर्माण से किसी भी दशा में विद्यालय के शैक्षिक वातावरण एवं आवागमन सम्बन्धी गतिविधियों पर कोई विपरीत प्रभाव न पडे। स्थायी निर्माण से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। दुकानों से प्राप्त आय को संस्था के प्रबंधक व प्रधानाचार्य के संयुक्त खाते में जमा किया जाए तथा जमा धनराशि का उपयोग संस्था हित में किया जाए। दुकानों का निर्माण आदि कार्यों को पारदर्शी, संगत नियमों के अनुकूल हो। निर्माणाधीन दुकानों से प्राप्त आय को केवल विद्यालय के विकास एवं उत्थान में उपयोग किया जाए तथा विकास एवं उत्थान के लिए जो भी प्रस्ताव होंगे वे विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रबंध समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकार तथा अस्वीकार हों। आय एवं उसके व्यय का ऑडिट पंजीकृत सीए से कराकर वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक एटा में वित्तीय वर्ष के अंत में प्रस्तुत किया जाए। अगर उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं होता है तो प्रबंध समिति के विरूद्व सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
गौतम बुद्व इण्टर कॉलेज प्रबंध समिति ने निर्दिष्ट आदेशों को दरकिनार कर किरायेदार दुकानों से मोटी रकम ऐंठी तथा मानकविहीन दुकानों को बनवाया एवं एक दर्जन से अधिक कमरों को गलत तरीके से तोडा। जब मामला मीडिया में आया तो जिलाधिकारी प्रेमरंजन सिंह ने मामले की जांच हेतु टीम गठित की। अपर जिलाधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक तथा अन्य अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया तथा जांच रिपोर्ट सौंपी थी। जांचोपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक इन्द्रजीत ने 30 जून को प्रबंधक रामगोपाल सिंह पुत्र द्वारिका सिंह निवासी किला रोड अलीगंज एटा के विरूद्व कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। जिसमें प्रबंधक पर संस्था में व्यक्तिगत लाभ के उददेश्य से गबन एवं संस्था को वित्तीय हानि पहुंचाने का दोषी पाया है। पुलिस अब मामले की विवेचना कर रही है।

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क्या किरायानामा होगा निरस्त ?

जिस तरह से प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद विद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण कराया उसी प्रकार इनकी बिक्री में भी खेल किया गया। निवेशकों से 20 से 25 लाख की रकम ली गई और किरायानामा में मात्र 2 से 3 लाख दिया गया। दुकानदारों को गुमराह कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड किया गया है। अब लोग कह रहे हैं कि जब प्रक्रिया ही निरस्त हो गई तो किरायानामा निरस्त होगा।

दुकानोंदारों में बढी बैचेनी

अपने परिवार का भविष्य बनाने के लिए दुकानदारों ने मोटी रकम देकर इन दुकानों को इसलिए खरीदा था कि वह ठीक ढंग से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसके लिए बहुत से दुकानदारों ने भूमि बेचकर तो किसी ने कर्ज लेकर निवेश किया था।

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क्या जिम्मेदारों पर होगी कार्यवाही ?

गौतम बुद्व इण्टर कॉलेज में मानकविहीन दुकानों को बनाने, कक्षाओं को तोडने तथा किरायेदारों से मोटी रकम ऐंठने के बाद भी जिम्मेदारों द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं की गई थी। अब इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही होगी। क्योंकि सबसे बडा मुद्दा दर्जनभर कक्षाओं को तोडना रहा। जिस तरह से बिल्डिंग को तोडा गया और उस स्थान पर दुकानों का निर्माण कार्य होता रहा, जिसकी भनक किसी भी अधिकारी को नहीं लगी।

जनसुनवाई से हुआ खुलासा

इन दुकानों की कीमत इतनी थी कि हर किसी के लेने की हिम्मत नहीं थी। निर्धारित धनराशि पर दुकान न मिलने से परेशान कस्बा अलीगंज की एक व्यवसायी महिला ने जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक से एक दुकान किराये पर देने की गुहार लगाई थी। शिकायत का निस्तारण करते हुए डीआईओ कार्यालय ने अवगत कराया कि कार्यालय पत्रांक संख्या 15/1-एसटी-एडीएम-प्रशा0/अनु0 निरस्त दिनांक 25 जून 2025 के द्वारा गौतम बुद्व इण्टर कॉलेज अलीगंज एटा को दुकानों के निर्माण हेतु मिली अनुमति पत्रांक संख्या मा0/अनुमति/479-485-2025-25 दिनांक 14 मई 2024 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

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प्रभारी-दैनिक अग्रभारत समाचार पत्र (आगरा देहात)
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