उच्च अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद सात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज
किरावली। दहेज के लोभियों ने एक गर्भवती विवाहिता के साथ क्रूरता की हदें पार कर दीं। ससुराल पक्ष ने उसे न केवल शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, बल्कि मारपीट कर जबरन गर्भपात भी करा दिया और फिर घर से बाहर निकाल दिया। जब पीड़िता ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की, तो उसे टालमटोल कर दबाने की कोशिश की गई। अंततः, उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने के बाद पुलिस ने पति समेत सात लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और जबरन गर्भपात कराने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
दहेज में मांगी थी पांच लाख रुपये और कार
व्यापारी मोहल्ला, किरावली निवासी रुखसार (काल्पनिक नाम) का निकाह 22 सितंबर 2018 को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार रईस (काल्पनिक नाम) से हुआ था। शादी में पीड़िता के पिता ने दहेज में फर्नीचर, घरेलू सामान, मोटरसाइकिल, 7.5 तोला सोना, 500 ग्राम चांदी के जेवरात और नकद दो लाख रुपये दिए थे, जिससे कुल लगभग 10 लाख रुपये खर्च हुए थे। बावजूद इसके, ससुराल वालों की लालच की भूख नहीं मिटी और उन्होंने अतिरिक्त दहेज के रूप में पांच लाख रुपये और एक बैगनार कार की मांग शुरू कर दी।
मारपीट कर कराया जबरन गर्भपात
पीड़िता के अनुसार, ससुरालजन—पति रईस, सास शहनाज, ससुर अख्तर, मौसी सास रोशन, ननद शबाना, देवर सद्दाम और अन्य परिजन—लगातार उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। गर्भवती होने के बावजूद उससे घरेलू काम कराया जाता और छोटी-छोटी बातों पर मारपीट की जाती। आखिरकार, जब वह लगभग तीन माह की गर्भवती थी, तब उसे बेरहमी से पीटकर जबरन गर्भपात करा दिया गया और रात 8 बजे घर से बाहर निकाल दिया।
सुलह के बाद भी जारी रहा उत्पीड़न
पीड़िता के पिता ने ससुराल पक्ष से किसी तरह समझौता कर उसे वापस भिजवाया। 2020 में पीड़िता ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म से ही उसके हाथ-पैर टेढ़े थे। उसके ऑपरेशन का खर्चा भी पीड़िता के मायके वालों ने उठाया। इसके बावजूद ससुराल वालों का रवैया नहीं बदला। 2022 में जब पीड़िता ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, तो फिर से दहेज की मांग शुरू कर दी गई।
उच्च अधिकारियों से लगाई गुहार, सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज
स्थानीय पुलिस ने पहले पीड़िता की शिकायत पर गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके बाद उसने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई। अधिकारियों के निर्देश पर थाना पुलिस ने पति समेत सात लोगों के खिलाफ धारा 498A (दहेज उत्पीड़न), 313 (गर्भपात के लिए मजबूर करना), 323 (मारपीट), 506 (धमकी देना) और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।