भू-राजस्व की वसूली में असफलता पर आगरा में चार अचल संपत्तियां जब्त

Rajesh kumar
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उप जिला मजिस्ट्रेट (सदर) सचिन राजपूत

आगरा: उप जिला मजिस्ट्रेट (सदर) सचिन राजपूत ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए चार व्यक्तियों की अचल संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जानकारी दी। यह कार्रवाई भू-राजस्व की लंबित वसूली के तहत की गई है, क्योंकि इन व्यक्तियों ने बकाया भू-राजस्व राशि जमा करने में विफलता दिखाई थी।

1. राकेश सिंह की संपत्ति जब्त

मामला राकेश पुत्र पूरन सिंह, निवासी कछपुरा, पोस्ट कुण्डौल, जनपद आगरा का है। राकेश पर 03 लाख 44 हजार 297 रुपये का भू-राजस्व बकाया था, जिसे जमा कराने में वह असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप, उनके नाम पर स्थित मौजा कुण्डौल, तहसील और जिला आगरा के खसरा नंबर 214, 215, 216, 217, 218, 281, 330, और 332 पर स्थित कुल रकवा 6.0350 हेक्टेयर की अचल संपत्ति (बाकीदार का 1/8 भाग) जब्त कर ली गई।

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2. रोहतान सिंह की संपत्ति भी हुई जब्त

इसी तरह, श्री रोहतान सिंह पुत्र पूरन सिंह, निवासी कछपुरा, पोस्ट कुण्डौल, जनपद आगरा पर 04 लाख 17 हजार 168 रुपये का भू-राजस्व बकाया था। वसूली में विफल रहने पर उनके द्वारा मालिकाना हक वाले मौजा कुण्डौल, तहसील व जिला आगरा के खसरा नंबर 218, 281, 330, और 332 पर स्थित कुल रकवा 5.7460 हेक्टेयर की संपत्ति (बाकीदार का 1/8 भाग) जब्त की गई।

3. कल्यान सिंह और कुशमान सिंह की संपत्ति भी जब्त

इसके अलावा, श्री कल्यान सिंह पुत्र गुलाब सिंह, निवासी विजय मल्हैला, पोस्ट कुण्डौल, आगरा पर 04 लाख 55 हजार 317 रुपये का बकाया भू-राजस्व था, जबकि श्री कुशमान सिंह पुत्र कीरत सिंह, निवासी कुण्डौल, आगरा पर 14 लाख 26 हजार 14 रुपये का बकाया था। दोनों ने भी भू-राजस्व राशि जमा नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा स्वामित्व वाली संपत्तियों की जब्ती की गई।

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कल्यान सिंह की संपत्ति, जो मौजा कुण्डौल, तहसील और जिला आगरा में स्थित खाता संख्या-00867, 00866, और 00368 के तहत गाटा संख्या-2085, 1807, 1951/1, 2087 और 2092 में फैली हुई थी, कुल रकवा 0.3120 हेक्टेयर थी, जब्त कर ली गई। वहीं, कुशमान सिंह के नाम पर मौजा कुण्डौल में खाता संख्या-01139 और खसरा संख्या-1994 पर स्थित संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। उनकी संपत्ति का कुल रकवा 1.2683 हेक्टेयर था।

संपत्ति हस्तांतरण पर रोक

उप जिला मजिस्ट्रेट (सदर) ने स्पष्ट किया है कि अब उपरोक्त संपत्तियों का कोई भी हस्तांतरण, बिक्री, दान या किसी अन्य रूप से प्रभार अर्जन किया जाना निषिद्ध और अवरुद्ध है। इसके अलावा, अन्य व्यक्तियों को भी इन संपत्तियों को प्राप्त करने से रोका गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, और इन संपत्तियों से संबंधित कोई भी गतिविधि अब नहीं की जा सकेगी।

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सख्त कार्रवाई की उम्मीद

उप जिला मजिस्ट्रेट सचिन राजपूत ने इस कदम को भू-राजस्व वसूली को प्रभावी बनाने और लोगों को अपनी बकाया राशि समय पर जमा करने के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई भविष्य में अन्य ऐसे मामलों में भी की जाएगी, जहां लोग भू-राजस्व की वसूली में लापरवाही बरतेंगे।

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