शादी अनुदान योजना में रुकेगा फर्जीवाड़ा, करानी होगी ईकेवाईसी

Dharmender Singh Malik
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  • ऑनलाइन आवेदन के लिए जारी किये निर्देश
  • अभिभावक और पत्नी दोनों का कराना होगा आधार प्रमाणीकरण

मथुरा। शादी अनुदान में फर्जीवाड़े की खबरों के बीच इस योजना के लाभार्थियों के लिए ईकेवाईसी लगू कर दी गई है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पिछड़े वर्ग के (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण, ईकेवाईसी लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत शासन स्तर से जारी लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं। जिसके तहत सर्वप्रथम आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक, शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। आवेदक जैसे माता, पिता एवं अभिभावक शादी अनुदान पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा।

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शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवेदक तथा पुत्री, जिसकी शादी अनुदान के लिए आवेदन किया जा रहा है, दोनों का आधार आधारित ईकेवाईसी सुनिश्चित किया जाना है। आधार से लिंक मोबाइल नम्बर साथ होना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा प्रपत्र अपलोड किया जाएगा। शादी का प्रमाण पत्र व शादी का कार्ड, बैंक की पासबुक का प्रथम पृष्ठ, आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

आवेदक की आय गरीबी सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में 56460 प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय सीमा की पात्रता में आने वाले आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन केवल शादी के दिन से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है। किन्तु इस अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात एक अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिए। अन्य पिछडे वर्ग के जातियों की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित जातियों अथवा वर्ग के आवेदक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से अनुदान के लिए मान्य नहीं होंगे।

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विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा। शादी अनुदान योजना से सम्बन्धित अन्य किसी जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, मथुरा अथवा विकास खण्ड तथा तहसील में सम्पर्क प्राप्त कर सकते हैं।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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