आगरा: फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दो महीने तक लगातार दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
क्या है पूरा मामला?
वर्ष 2021 में फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला इस्लाम नामक व्यक्ति अपनी नाबालिग बेटी के साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। इस्लाम अपनी बेटी को धमकाता था और उसे किसी को कुछ बताने से मना करता था।
पुलिस ने की कार्रवाई
जब पीड़िता के भाई को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 21 दिन के भीतर ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय का फैसला
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस महानिदेशक का ऑपरेशन कनविक्शन
यह मामला पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत सुलझाया गया है। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करती है और दोषियों को सजा दिलाती है।
क्या कहा जाता है इस मामले में?
इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने भी इस मामले में कठोर सजा सुनाकर एक मजबूत संदेश दिया है।
यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?
यह मामला समाज में बढ़ते हुए यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत है। इस मामले में पुलिस और न्यायालय द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।