वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मामले में व्यासजी के तलगृह की छत पर मुस्लिमों के इकट्ठा होने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वादी की याचिका को निरस्त कर दिया। पिछली सुनवाई के बाद, अदालत ने पत्रावली को सुरक्षित रख लिया था।
वाराणसी में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हितेश अग्रवाल की अदालत ने ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े मामले में मुस्लिमों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इस मामले की पिछली सुनवाई के बाद पत्रावली को सुरक्षित रख लिया था।
इस प्रकरण के अनुसार, नंदीजी महाराज की ओर से लखनऊ की जनउद्घोष सेवा संस्था के सदस्य आकांक्षा तिवारी, दीपक प्रकाश शुक्ला, अमित कुमार और सुविद प्रवीण ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि विवादित स्थल पर मुस्लिमों के प्रवेश को रोकते हुए वहां नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए और मंदिर के स्वरूप को बनाए रखते हुए विवादित हिस्से को विश्वनाथ मंदिर को सौंपा जाए।