आगरा में डेंटल सर्जन के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की के आदेश

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आगरा के एक डेंटल सर्जन के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। आरोप है कि डेंटल सर्जन ने 1 लाख 13 हजार रुपये के दो चेक डिसऑनर कर दिए।

जानकारी के मुताबिक, वादी मुकदमा वीरेंद्र सिंह ने आरोपी डेंटल सर्जन डॉ. गौरव मिश्रा से अपने अस्पताल में मरीजों के लिए चिकित्सीय उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये उधार लिए थे। समयावधि पूरी होने के बाद जब वीरेंद्र सिंह ने पैसे मांगे तो आरोपी ने कोरोना का हवाला देते हुए पैसे देने में आनाकानी की। ज्यादा कहने पर आरोपी ने 1 लाख 13 हजार रुपये के दो चेक दिए। बैंक में चेक प्रस्तुत करने पर दोनों चेक डिसऑनर हो गए।

वादी ने अपने अधिवक्ता रोहन सिंह के माध्यम से आरोपी को नोटिस भेजा, लेकिन आरोपी नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बाद वादी ने अदालत में मुकदमा दायर किया।

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी डेंटल सर्जन डॉ. गौरव मिश्रा अदालत में हाजिर नहीं हुए। इसके बाद अतिरिक्त न्यायालय संख्या 2 सूबा सिंह ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की के आदेश जारी किए।

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