■ अभियोजन पक्ष की तरफ से 31 मुकदमों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया
आगरा। थाना सिकन्दरा से सम्बंधित लूट एवं हत्या प्रयास जैसे दो संगीन मामलों में कुख्यात विनोद चौधरी उर्फ विनोद जाट पुत्र राजवीरसिंह निवासी महामोनी थाना मुरसान, जिला हाथरस द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावीछेत्र ज्ञानेंद्र राव ने खारिज करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार आरोपी विनोद चौधरी उर्फ विनोद जाट द्वारा वर्ष 2017 में थाना सिकन्दरा में दर्ज लूट एवं हत्या प्रयास जैसे संगीन दो मामलों में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी छेत्र की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गयें थे। एडीजीसी आदर्श चौधरी नें आरोपी के विरुद्ध विभिन्न थानों में दर्ज 31 आपराधिक मुकदमों का इतिहास प्रस्तुत कर आरोपी को कुख्यात एवं शातिर अपराधी बता जमानत प्राप्ति उपरांत पुनः अपराध में संलिप्त होनें कें तर्क दिये। अदालत ने एडीजीसी कें तर्क से सहमति दर्शातें हुये आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करनें कें आदेश दिये।