■ बैंक ऑफ बड़ोदा से 28 लाख 50 हजार की धोखाधड़ी की थी, बैंक प्रबंधक नें दिया था प्रार्थना पत्र
आगरा : बैंक ऑफ बड़ोदा से लाखों की धोखाधड़ी कें मामलें में सीजेएम मृतुन्जय श्रीवास्तव नें रिंकू शर्मा प्रोप्राइटर मेसर्स एस, आर. डी चेंस, बसन्त कुंज, माहौर नगर , अवध पुरी, बोदला जिला आगरा एवं कुलवंत सिंह जोशी निवासी पंजाब कें विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष सिकन्दरा को दिये।
मामलें कें अनुसार बैंक ऑफ बड़ोदा की सिकन्दरा शाखा कें मुख्य प्रबंधक प्रशांत कुमार नें अपनें वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा कें माध्यम से सीजेएम की अदलत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि आरोपी रिंकू शर्मा का उनकीं बैंक में चालू खा ता संचालित था। उसनें कुलवंत सिंह जोशी मेसर्स कृष्णा कैसल गेस्ट हाउस पंजाब से सोनें के आभूषण से सम्बंधित सौदा करनें की जानकारी दें । कुल वन्त सिंह जोशी की फर्म द्वारा प्रदत्त 28 लाख, 50 हजार का चैक 22मई23को भुगतान प्राप्ति हेतु बैंक में प्रस्तुत किया।
बैंक द्बारा मेसर्स कृष्णा कैसल पंजाब से संपर्क करनें पर उनकें द्वारा चैक पास करनें की स्वीकृति देनें पर बैंक नें उक्त चैक पास कर दिया जिसका भुगतान आरोपी रिंकू शर्मा द्वारा प्राप्त कर लिया। 22 जून 23 को पंजाब की फर्म से किशोर जोशी नामक व्यक्ति द्वारा बैंक को अवगत कराया गया कि आरोपी द्वारा फर्जी चैक कें माध्यम से उक्त भुगतान प्राप्त किया गया हैं । असली चैक उनकें पास है। उनकीं फर्म द्वारा कोई चैक जारी नहीँ किया गया हैं।
बैंक द्वारा की गई जांच में ज्ञात हुआ कि आरोपियों नें चैक पास करनें की सूचना भी बैंक कें डोमेन से प्रेषित ना कर जाल साजी की नीयत से अनियमित संचार तकनीकी द्वारा दी गयी थी। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीँ करनें पर बैंक ऑफ बड़ोदा कें मुख्य प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सीजेएम नें मुकदमा दर्ज कर आरोपियों कें विरुद्ध विवेचना कें आदेश थानाध्यक्ष सिकन्दरा को आदेश दियें।