अपहरण और वसूली के आरोपी पुलिसकर्मी बरी

MD Khan
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■ अपहरण कर छोड़ने कें लियें पैसे मांगने का चर्चित मामला था

आगरा: आगरा के मलपुरा क्षेत्र में अपहरण और वसूली के आरोपी तीन पुलिसकर्मियों को अदालत ने बरी कर दिया। वादी मुकदमा और उसके जीजा ने कोर्ट में घटना का समर्थन नहीं किया।

जानकारी के मुताबिक, 13 दिसंबर 2022 की रात करीब 1 बजे सफेद रंग की बुलेरो में पुलिस की वर्दी में चार लोग वादी के घर पहुंचे। उन्होंने वादी के घर की तलाशी ली और मारपीट कर जबरन वादी के भाई काजिम और जीजा इकरार को उठाकर ले गए।

तीन बजे करीब वादी के भाई काजिम ने फोन कर बताया कि उनसे छोड़ने के लिए चार लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। वादी और उसके चाचा उनके द्वारा बताए गए केंट पुल के नीचे पहुंचे। पैसे देने में असमर्थता जताने पर आरोपियों ने दो लाख रुपये देने पर ही छोड़ने की बात कही।

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वादी ने जीआरपी और आरपीएफ थानों से पता किया तो पता चला कि उनके यहां से किसी को नहीं पकड़ा गया है। मलपुरा के थानाध्यक्ष को अवगत कराने पर मलपुरा पुलिस ने अमर होटल के पास शमशाबाद रोड से आरोपियों को हिरासत में लिया और वादी के भाई और जीजा को मुक्त कराया।

मुकदमे के विचारण के दौरान वादी मुकदमा साजिम, उसके जीजा इकरार, पुलिसकर्मी रूपकिशोर, एसआई तेजवीर सिंह, और डॉ प्रभात सिंह को गवाही के लिए अदालत में पेश किया गया। वादी मुकदमा साजिम और उसका जीजा अपने पूर्व कथन से मुकर गए। अभियोजन वादी के भाई काजिम को गवाही के लिए अदालत में पेश नहीं कर सका।

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अपर जिला जज 11 नीरज कुमार बक्सी ने साक्ष्य के अभाव और आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शर्मा के तर्क पर आरोपी पुलिसकर्मियों को बरी करने के आदेश दिए।

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