आगरा के जिला जज विवेक संगल ने मनकामेश्वर मंदिर के मठ प्रशासकों हरिहर पुरी और योगेश पुरी की रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। याचिका में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी।
मामले के अनुसार, हींग की मंडी निवासी अनिल अग्रवाल ने मनकामेश्वर मंदिर के मठ प्रशासकों और मंदिर के सेवादार थानेश्वर प्रसाद तिवारी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। परिवाद में अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि मंदिर प्रशासन उन्हें पूजा-अर्चना से वंचित कर रहा है और उन्हें अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर धमकी दी गई है।
अधीनस्थ न्यायालय ने 9 फरवरी, 2023 को मंदिर प्रशासन के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए मठ प्रशासकों ने जिला जज के समक्ष रिवीजन याचिका दायर की थी।
जिला जज ने रिवीजन याचिका खारिज करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सही है। उन्होंने मठ प्रशासकों को तीन नवंबर, 2023 को अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमे के विचारण के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया है।
अग्रवाल का कहना है कि वह पिछले 22 वर्षों से मंदिर में पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से मंदिर प्रशासन उन्हें पूजा-अर्चना से वंचित कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह मंदिर प्रशासन के खिलाफ न्यायालय में लड़ाई लड़ते रहेंगे।