झांसी, उत्तर प्रदेश: शांति व्यवस्था बनाए रखने और आगामी त्योहारों को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से झांसी जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 को लागू कर दिया है। यह आदेश 1 सितंबर, 2025 से प्रभावी होकर 15 अक्टूबर, 2025 तक पूरे जिले में लागू रहेगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) श्री शिव प्रताप शुक्ल ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
क्यों लागू की गई धारा 163?
एडीएम श्री शुक्ल के अनुसार, आगामी दिनों में कई महत्वपूर्ण पर्व और कार्यक्रम होने हैं, जिनमें ईद-ए-मिलाद/बारावफात, दशहरा, महानवमी, गांधी जयंती, विजय दशमी, अनंत चतुर्दशी, विश्वकर्मा पूजा, महाराजा अग्रसेन जयंती और महर्षि वाल्मीकि जयंती शामिल हैं। इसके साथ ही, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और आंदोलनों के मद्देनजर भी शांति व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
प्रशासन का मानना है कि ऐसे अवसरों पर कुछ स्वार्थी तत्व सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने या परीक्षाओं में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। इन संभावित खतरों को रोकने और जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
क्या हैं मुख्य प्रतिबंध?
यह आदेश कई गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाता है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके:
* ड्रोन और मानवरहित वाहन: सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन या ऐसे किसी भी उड़ने वाले उपकरण का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जिनसे शूटिंग, सर्वे या हथियारों का प्रयोग किया जा सके। हालांकि, यह प्रतिबंध पुलिस और सैन्य विभागों पर लागू नहीं होगा। * सभा और जुलूस: बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रोड शो, रैली या प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
* वाहन जुलूस: माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, बाहरी क्षेत्रों में कोई भी वाहन जुलूस नहीं निकाला जाएगा।
* हड़ताल और नारेबाजी: सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों या आवश्यक सेवा प्रतिष्ठानों के आसपास हड़ताल, धरना, घेराव या नारेबाजी करना वर्जित है।
* सार्वजनिक स्थानों पर नशा: सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) 2003 का सख्ती से पालन किया जाएगा।
* परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश: परीक्षा केंद्रों पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः निषेध है।
* ध्वनि विस्तारक यंत्र: बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर/डेक) का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इनका प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उल्लंघन पर क्या होगी कार्रवाई?
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि इस आदेश या इसके किसी भी अंश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा।
यह आदेश झांसी जिले में शांति, सौहार्द और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से इन निर्देशों का पालन करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।