जनपद में धारा-163 लागू रहेगी 30 नवम्बर तक: अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)

Sumit Garg
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सुल्तान आब्दी

झांसी: अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन श्री शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि जनपद में दीपावली पर्व, गोबर्धन पूजा, भैयादूज, गुरुनानक जयंती, छठ पूजा पर्व, सरदार बल्लभ भाई पटेल जयंती, आचार्य नरेन्द्र देव जयंती एवं वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस व अन्य स्थानीय पर्व तथा सामायिक एवं प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित होनी है। इसके साथ ही विभिन्न संगठनों के स्तर से कार्य बहिष्कार, बार इलेक्शन, आन्दोलन के दृष्टिगत तथा अनाधिकृत निर्माण/अतिक्रमण हटाये जाने पर शान्ति व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। इन अवसरों/कार्यक्रमों पर स्वार्थी तत्वों द्वारा अनुचित लाभ के उद्देश्य से ऐसी गतिविधियां की जा सकती है, जिससे साम्प्रदायिक, शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तथा कतिपय अवांछनीय तत्वों द्वारा आगामी त्यौहारों एवं नकल विहीन परीक्षा सम्पादित कराने में बाधा उत्पन्न की जा सकती है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) ने निर्देश दिये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठानों के आस-पास हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा। किसी व्यक्ति, संगठन एवं संस्था द्वारा सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन, मानव रहित वाहन आदि ऐसे सदृश उड़ने वाले उपकरण जिनके माध्यम से शूटिंग, सर्वे एवं हथियारों का प्रयोग/संचालन एवं परिचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। यह प्रतिबन्ध पुलिस एवं सैन्य विभाग पर लागू नहीं होंगे। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किसी सभा, जुलूस, रोड शो, रैली, प्रदर्शन, उत्सव, समारोह, संगोष्ठी या सम्मेलन का आयोजन नहीं करेंगे, जिसकी अनुमति पहले से प्राप्त न की गई हो। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में बाहरी क्षेत्रों में कोई वाहन जुलूस नहीं निकालें जायेंगे। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठानों के आस-पास हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य नशे की सामग्री का सेवन वर्जित रहेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) 2003 में निहित निर्देशों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों पर अनाधिकृत रुप से प्रवेश नही करेगा। कोई भी व्यक्ति/संचालक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा और रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों/डेक का प्रयोग नहीं करेगा, इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्व कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि यह आदेश सम्पूर्ण जनपद क्षेत्रान्तर्गत 16 अक्टूबर से 30 नवम्बर 2025 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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प्रभारी-दैनिक अग्रभारत समाचार पत्र (आगरा देहात)
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