UP: सरकार दे रही 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभ के लिए करें आवेदन

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UP: सरकार दे रही 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभ के लिए करें आवेदन

बलिया: उत्तर प्रदेश सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देने, उद्योगों को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान” शुरू किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में प्रदेश में 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करना है, जिसके तहत प्रति वर्ष एक लाख नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत उद्योग और सेवा क्षेत्रों के युवाओं को ₹5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।

यह जानकारी उपायुक्त उद्योग श्री रवि कुमार शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद बलिया के लिए इस योजना के तहत 1700 इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

योजना के लाभ के लिए पात्रता मानदंड:

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक की शैक्षिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी टूलकिट प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति प्रशिक्षण योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश कौशल उन्नयन योजना, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टिफिकेट कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त होना चाहिए।
  • आवेदक ने पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज या पूंजी उत्पादन का लाभ प्राप्त न किया हो।
  • योजना के अंतर्गत स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत देय होगा।

योजना के मुख्य लाभ:

  • ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।
  • परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त (मार्जिन मनी सब्सिडी) देय है।
  • सीजीटीएमएसएमईं (CGTMSE) कवरेज के लिए आवश्यक धनराशि का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा।

उपायुक्त उद्योग श्री रवि कुमार शर्मा ने बलिया के इच्छुक युवाओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना आवेदन उनके कार्यालय में जमा कर सकते हैं और स्वरोजगार की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। यह योजना युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने और प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान करने का एक शानदार अवसर प्रदान करती है।

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