छोटे भाई की मौत के बाद विधवा के साथ जबरदस्ती करता रहा दुष्कर्म
फास्ट ट्रैक न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध दर्ज किया परिवाद में मुकदमा दर्ज
Agra News, आगरा कागारौल थाना क्षेत्र के एक गांव में छोटे भाई की विधवा को जेठ जबरन कई साल से पत्नी की तरह रख रहा है। महिला की संपति को कोर्ट के जरिए अपने पक्ष में एक पक्षीय आदेश करा लिया है। महिला ने इसका विरोध किया तो जेठ और उसके लड़कों ने मारपीटा व गंदी गंदी गालियां दीं। पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने मामले में सुनवाई के बाद परिवाद में मुकदमा दर्ज किया है।
मामला कुछ इस प्रकार है कि थाना कागारौल के गांव बेरी चाहर निवासी महिला ने अपने जेठ भीकम लवानिया पुत्र बाबूलाल व हेमंत, ललित पुत्र भीकम लवानिया के विरुद्ध अपने अधिवक्ता ओमवीर सिंह चाहर के माध्यम से सिविल जज (जूनियर डिविजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट जेम आगरा में धारा 174(4) बीएनएसएस के तहत प्राथना पत्र संख्या 23964 दायर किया। न्यायालय में 28 अक्टूबर 2025 को विद्वान अधिवक्ता ने पीड़िता की तरफ से पक्ष रखा। मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराए जाने की मांग की। न्यायालय ने थाने द्वारा प्रेषित आख्या का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से विदित होता है कि समस्त तथ्य आवेदिका के संज्ञान में है। आवेदिका न्यायालय की समक्ष उपस्थित होकर स्वयं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है। अतः विवेचना कराकर अतिरिक्त साक्ष्य संकलित किए जाने की आवश्यकता नहीं है अवध का का प्रार्थना पत्र 173 (4) बीएनएसएस को परिवार के रूप में दर्ज किया जाता है।
ये है विवाद
पीड़ित महिला के पति रामवीर लवानियां की वर्ष 26 मार्च 2022 को मृत्यु हो जाती है। वहीं महिला के जेठ की पत्नी का वर्ष 2018 में ही मौत हो गई थी। आरोपी भीकम लवानियां की छोटे भाई की पत्नी पर पहले से बुरी नीयत थी। छोटे भाई के मरने के बाद उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखने लगा। भीकम महिला का खर्चा उठाते रहे।
महिला के पति की संपत्ति पर थी नजर
पीड़िता का आरोप है कि जेठ भीकम ने उसे बिना बताए कोर्ट के जरिए उसके नाम की जमीन का अपने पक्ष में आदेश करा लिया। 8 अक्टूबर 2025 को इस मामले की जानकारी हुई। महिला ने जेठ से कहा कि मेरे तो कोई बच्चा नहीं है। मेरे मरने के बाद पूरी जायदाद आपके बच्चों की होती। इसी बात से नाराज होकर भीकम और उनके लड़के हेमंत, ललित ने बुरी तरह से मारपीटा और गंदी गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी।
