लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वाहन चालकों के लिए एक खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने 06 नवंबर 2024 से एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है, जिसके तहत पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों पर देय जुर्माना (शास्ति) को समाप्त किया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य व्यवसायिक वाहनों पर बकाया जुर्माने को कम करना और वाहन मालिकों को राहत प्रदान करना है।
योजना का समयसीमा और लाभ
यह योजना 06 नवंबर 2024 से शुरू होकर 05 फरवरी 2025 तक लागू रहेगी। इसका मतलब है कि वाहन मालिकों को इस अवधि के दौरान अपना जुर्माना माफ कराने का मौका मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक वाहन मालिकों को संबंधित परिवहन कार्यालय में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा।
आवेदन शुल्क और प्रक्रिया
योजना के तहत आवेदन करने वाले वाहन मालिकों को 7500 किलोग्राम तक के वाहन के लिए ₹200 शुल्क और उससे भारी वाहन के लिए ₹500 शुल्क जमा करना होगा। इसके साथ ही, समस्त बकाया देय कर एक बार में जमा करना होगा। योजना के तहत ऐसे वाहन मालिक भी लाभ उठा सकते हैं जिनके मामले न्यायालय या उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) और उप परिवहन आयुक्त (यात्री कर) के स्तर पर लंबित हैं। हालांकि, इन मामलों में कर जमा करने से पहले संबंधित न्यायालय या अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
वाहन वित्तपोषक वाले मामले भी होंगे शामिल
यदि किसी वाहन का कब्जा वाहन वित्तपोषक के पास है या उसके खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो ऐसे मामले भी इस योजना के तहत समाधान के लिए पात्र होंगे। यह योजना उन सभी बकायेदारों को राहत देने के लिए है, जिनके वाहन पर जुर्माना लंबित है, ताकि उन्हें एकमुश्त समाधान का अवसर मिल सके।
ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें
इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट https://uptransport.upsdc.gov.in/en-us/ पर जाकर विवरण देख सकते हैं। इसके अलावा, उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय बदायूं से भी संपर्क किया जा सकता है।