आगरा: एक दुखद दुर्घटना में 24 वर्षीय महिला की मृत्यु होने के बाद, उसके पति और बच्चों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा 12 लाख 79 हजार रुपये मुआवजा राशि सात प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया गया है। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने मोटरसाइकिल स्वामी को मुआवजा देने के लिए पारित किया।
घटना का विवरण
मामला 8 सितंबर 2019 का है, जब वादी इमरत पुत्र हरिचरण अपनी पत्नी श्रीमती पूनम के साथ सुबह 7 बजे बलूनी पब्लिक स्कूल के पास फुटपाथ पर खड़ी होकर वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान, एक मोटरसाइकिल (संख्या: यूपी 80 बीएस 8390) के चालक ने पीछे से श्रीमती पूनम को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। दुर्घटना के बाद, मोटरसाइकिल सवार मौके से भाग गया।
इस दुर्घटना में श्रीमती पूनम की असमय मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पति इमरत ने मोटरसाइकिल के स्वामी नंद लाल राजपूत और मोटरसाइकिल चालक अरविंद कुमार के खिलाफ अदालत में याचिका प्रस्तुत की।
मुआवजा और कोर्ट का आदेश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने वाहन स्वामी नंद लाल राजपूत और चालक अरविंद कुमार को नोटिस भेजा, लेकिन इन दोनों ने अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष नहीं रखा। इसके बाद, अदालत ने एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए वादी को सात प्रतिशत ब्याज सहित 12 लाख 79 हजार रुपये मुआवजा दिलाने के आदेश दिए।
वाहन स्वामी को देना होगा मुआवजा
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि वाहन स्वामी को मुआवजे की राशि का भुगतान करना होगा। यह राशि मोटरसाइकिल की कीमत से कहीं अधिक है, जिससे वाहन स्वामी को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा।
आगे की कार्यवाही
कोर्ट ने वाहन स्वामी और चालक को अगले चरण में अदालत में पेश होने का आदेश दिया है, और यदि वे अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं, तो और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।