GST की धारा 54(1) में बदलाव, इनको मिलेगा फायदा

Dharmender Singh Malik
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मकान की बुकिंग 2 साल मे कैंसिल करने पर जमा जीएसटी वापस होगा

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 54(1) के मूल प्रावधान को संशोधित किया गया है। 27 दिसंबर 2022 से इसे लागू कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद घर खरीदने के लिए जो जीएसटी बुकिंग के साथ जमा किया जाता है। 2 साल के अंदर यदि बुकिंग कैंसिल कर दी जाती हैतो जमा जीएसटी सीधे ग्राहक के खाते में वापस की जा सकेगी। जीएसटी पोर्टल में रिफंड के लिए उसे क्लेम करना होगा।

पुराने प्रावधान के अनुसार रियल स्टेट पर सरकार 5 फ़ीसदी जीएसटी लेती है। बुकिंग के समय पूरी जीएसटी बिल्डर द्वारा जमा करा दी जाती है। किसी कारण बस बुकिंग कैंसिल करने पर बिल्डर द्वारा जमा राशि वापस कर दी जाती थी। लेकिन जीएसटी का नुकसान बुकिंग कर्ता को उठाना पड़ता था।

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नए संशोधन के पश्चात अब 2 साल के अंदर यदि बुकिंग कैंसिल होती है। तो टैक्स राशि भी बुकिंग कर्ता को वापस मिल जाएगी। रियल स्टेट में जिस तरह से मंदी छाई हुई है। लोग बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। टैक्स की राशि ज्यादा होने के कारण लोग बुकिंग से बचने लगे थे। अब प्रावधान में संशोधन होने के बाद जीएसटी में जमा राशि भी बुकिंग कर्ता को वापस हो जाएगी। घर खरीदने वालों को अब जीएसटी का नुकसान नहीं होगा।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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