नई दिल्ली: देश की कर व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। बुधवार को हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके बाद जीएसटी संरचना को सरल बनाते हुए दो-स्लैब प्रणाली को मंजूरी दी गई। यह नई व्यवस्था 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगी।
दो-स्लैब संरचना: क्या है नया?
अभी तक जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% के चार टैक्स स्लैब थे। इन्हें अब दो मुख्य स्लैब 5% और 18% में बदल दिया गया है। इसके अलावा, एक नया 40% का विशेष स्लैब भी बनाया गया है, जो विलासिता और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले सामानों पर लागू होगा। वित्त मंत्री के अनुसार, यह फैसला जीएसटी को अधिक स्थिर और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
आम आदमी को सीधा फायदा: घरेलू सामान पर टैक्स घटा
इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ आम परिवारों को मिलेगा। कई दैनिक उपयोग की वस्तुएं अब कम टैक्स के दायरे में आ गई हैं:
0% टैक्स स्लैब: दूध, पनीर, छेना, रोटी, पराठा, चपाती और सभी प्रकार की भारतीय ब्रेड्स अब पूरी तरह से टैक्स-फ्री हैं।
5% टैक्स स्लैब: हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन (बटर), इंस्टैंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी और संरक्षित मांस जैसी वस्तुएं अब कम दरों पर उपलब्ध होंगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि इन फैसलों से परिवारों के मासिक बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
बीमा और कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत
बीमा सेवाएं टैक्स-फ्री: जीवन और स्वास्थ्य बीमा सेवाओं पर से जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि टर्म लाइफ, यूलिप, एंडोमेंट प्लान और फैमिली फ्लोटर जैसी योजनाएं अब शून्य टैक्स श्रेणी में आ गई हैं, जिससे बीमा आम लोगों के लिए और अधिक किफायती हो जाएगा।
कृषि उपकरण: किसानों को राहत देते हुए ट्रैक्टर, थ्रेशिंग मशीन, पराली हटाने वाली मशीनों और कंपोस्ट मशीनों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल सेक्टर में भी बदलाव
वाहनों पर जीएसटी: सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है। वहीं, छोटी कारों, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों, बसों और ट्रकों पर अब 18% जीएसटी लगेगा। हालांकि, 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलों और बड़ी पेट्रोल/डीजल कारों पर 40% का विशेष टैक्स लगेगा।
टेक्सटाइल और फर्टिलाइज़र: मानव निर्मित धागे और फाइबर पर जीएसटी 12% और 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही, कृषि में उपयोग होने वाले सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम जैसे रसायनों पर भी टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
40% का नया स्लैब: “सिन गुड्स” पर बढ़ेगा टैक्स
जीएसटी परिषद ने एक नया 40% टैक्स स्लैब बनाया है, जिसमें तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, बीड़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और कैफीनयुक्त पेय पदार्थ शामिल हैं। यह स्लैब उन वस्तुओं पर लागू होगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती हैं।
राज्यों की प्रतिक्रिया
इस फैसले पर राज्यों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे एक सर्वसम्मत निर्णय बताया, जबकि पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राजस्व में ₹47,700 करोड़ के संभावित नुकसान की आशंका जताई, लेकिन इसे आम जनता के हित में बताया।