नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस द्वारा किए गए संशोधनों के बाद वक्फ बोर्ड पर भू-माफिया की तरह काम करने और विभिन्न प्रकार की संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप लग रहा है। इसमें व्यक्तिगत भूमि, सरकारी भूमि, मंदिर की भूमि और गुरुद्वारों की संपत्तियां शामिल हैं।
वक्फ एक्ट 2013 के दुरुपयोग और विभिन्न संपत्तियों पर हुए दावों ने भारतीय समाज में विवाद और असहमति को जन्म दिया है। इन दावों की वैधता और वक्फ बोर्ड के कार्यों में पारदर्शिता को लेकर व्यापक चर्चा और समीक्षा की आवश्यकता है। सरकार की योजना वक्फ अधिनियम में संशोधन करके वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने की है, जिससे संपत्तियों पर कब्जा करने के मामलों में कमी आएगी।
वक्फ बोर्ड की बढ़ती शक्तियां और चिंताएं
भारत में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को लेकर पिछले कुछ वर्षों में काफी विवाद रहा है। कई लोगों का मानना है कि वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल अक्सर भू-माफिया की तरह किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है।
एनडीए सरकार का कदम
मोदी सरकार ने इन चिंताओं को गंभीरता से लिया है और वक्फ अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है। सरकार का मानना है कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा और भविष्य में होने वाले गबन को रोका जा सकेगा।
वक्फ बोर्ड मुद्दे पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी की जांच, जनता की राय आमंत्रित
इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनता की राय जानने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है। समिति ने आम जनता से अपनी राय देने का आग्रह किया है। यह सही समय है कि आप अपनी राय को पार्लियामेंट्री कमिटी तक पहुंचाएं। इसके लिए आपको सोशल मीडिया की बजाय सीधे सरकार को अपनी विचारधारा पहुंचानी चाहिए। नीचे दी गई ईमेल को कॉपी करें और अपनी राय इस ईमेल आईडी पर भेजें:
ईमेल आईडी: jpcwaqf-lss@sansad.nic.in
कांग्रेस काल में शक्तियों में वृद्धि
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस द्वारा वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद वक्फ बोर्ड पर भू-माफिया की तरह काम करने और विभिन्न संपत्तियों को कब्जे में लेने का आरोप है। शुरुआत में वक्फ की भारत में करीब 52,000 संपत्तियां थीं, जो 2009 तक 3,00,000 पंजीकृत संपत्तियों तक पहुंच गई थीं। आज, पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की संख्या 8,72,292 से अधिक हो गई है, जो 8,00,000 एकड़ से अधिक भूमि पर फैली हुई है।
वक्फ अधिनियम, 1923 को अंग्रेजों द्वारा पेश किया गया था, जिसे बाद में संशोधित किया गया और 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया। 1995 में नए वक्फ अधिनियम ने वक्फ बोर्डों को असीमित शक्तियां प्रदान कीं। 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन कर वक्फ बोर्ड को किसी की संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां दी गईं, जिसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।