आरजी कर रेप-हत्या मामला: बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट में संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की

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आरजी कर रेप-हत्या मामला: बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट में संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई बलात्कार और हत्या की घटना के दोषी संजय रॉय को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की है.

सरकार की हाईकोर्ट में अपील

राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने जस्टिस देबांगशु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की है और ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए संजय रॉय को मृत्युदंड देने की मांग की है. हाईकोर्ट ने इस मामले को दायर करने की अनुमति दे दी है.

निचली अदालत का फैसला 

सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए सिविक वालंटियर संजय रॉय को ट्रेनी महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया था. सोमवार को अदालत ने रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था, जिसे परिवार ने लेने से इनकार कर दिया था.

हालांकि, न्यायाधीश अनिर्बन दास ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि यह अपराध “दुर्लभ से दुर्लभतम” श्रेणी में नहीं आता है, जिसके कारण दोषी को मृत्युदंड दिया जा सके.

संजय रॉय का बचाव

निचली अदालत में सुनवाई के दौरान संजय रॉय ने दावा किया था कि उसे इस मामले में फंसाया गया है. हालांकि, न्यायाधीश ने उसे दोषी पाया.

निचली अदालत द्वारा संजय रॉय को दोषी ठहराए जाने पर पीड़ित परिवार ने संतोष व्यक्त किया था, लेकिन वे सजा से संतुष्ट नहीं थे.

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Manisha Singh is a freelancer, content writer,Yoga Practitioner, part time working with AgraBharat.
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