आगरा। गंगाजल परियोजना के पेटी कॉन्ट्रैक्टर पर हत्या प्रयास और अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार आरोपी गौरव गोस्वामी को जिला जज ने अग्रिम जमानत दी है। आरोपी पर आरोप था कि उसने ठेकेदार पर हमला किया था, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उसे जमानत पर रिहा कर दिया।
घटना का विवरण
थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार, वादी अनुपम पंडित, जो गंगाजल परियोजना के पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, ने आरोप लगाया कि कुछ समय से आरोपी गौरव गोस्वामी और उसके अन्य साथी उनसे अवैध वसूली की मांग कर रहे थे। जब वादी ने इस मांग को नकारा किया, तो आरोपियों ने लाठी-डंडे से उन पर हमला किया और जान से मारने की नीयत से फायर किया। हालांकि, वह बाल-बाल बच गए और घटना के तुरंत बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।
अदालत का निर्णय
जिला जज ने मामले की सुनवाई के बाद यह पाया कि फायर आर्म्स से चोट नहीं आई थी और आरोपी के वकील नीरज पराशर ने जमानत के पक्ष में उचित तर्क प्रस्तुत किए। इसके बाद अदालत ने आरोपी गौरव गोस्वामी की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली और उसे रिहा करने के आदेश दिए।
अग्रिम जमानत की प्रक्रिया और महत्व
अग्रिम जमानत एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत आरोपी को कोर्ट से यह अनुमति मिलती है कि वह गिरफ्तारी से पहले जमानत ले सकता है। इस मामले में, आरोपी गौरव गोस्वामी को यह राहत दी गई है, लेकिन इसके बावजूद मामले की आगे की जांच जारी रहेगी।