सपा नेत्री जूही प्रकाश की अग्रिम जमानत खारिज

By MD Khan
2 Min Read

■ पति ने सिकंदरा थाने में दर्ज कराया था मामला

■ घातक चोटें पहुंचाने का आरोप

■ वादी के अधिवक्ता ने अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया

■ ताजगंज, एतमाद्दोला, सिकंदरा, न्यू आगरा, गौतम बुद्ध नगर में दर्ज मुकदमों का जिक्र

आगरा: सपा की नेत्री और पूर्व मेयर प्रत्याशी जूही प्रकाश, पुत्री स्व. नित्य प्रकाश, निवासी रुई की मंडी, चौपाल वाली बस्ती, थाना शाहगंज, आगरा, की अग्रिम जमानत प्रार्थना विशेष न्यायाधीश रविकांत ने खारिज कर दी। थाना सिकंदरा में दर्ज मामले के अनुसार, वादी योगेंद्र प्रताप सिंह ने तहरीर दी, जिसमें कहा गया कि उसकी मुलाकात जूही प्रकाश से 2019 में फेसबुक के माध्यम से हुई थी।

वादी, जो उस समय दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, ने आरोप लगाया कि जूही ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। जूही ने वादी से 50 लाख रुपये की मांग की और मना करने पर उसे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। इससे परेशान होकर वादी ने उसे 35 लाख रुपये दिए। आर्थिक शोषण के चलते वादी मानसिक अवसाद का शिकार हो गया।

परिजनों ने उसे आगरा लाकर पेट्रोल पंप दिलवाया, जिस पर जूही की नजर थी। इस कारण उसने वादी को फिर से धमकाना शुरू कर दिया। 31 मई को वादी ने जूही से शादी कर ली, लेकिन शादी के दो दिन बाद ही वह उसे घर से बाहर कर दी।

जूही ने 10 अगस्त और 17 सितंबर को वादी पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुआ। जूही ने अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि वादी ने उसके साथ दुराचार किया।

लेकिन वादी के अधिवक्ता योगेश गौतम ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जूही का आपराधिक इतिहास पेश किया। इस पर अदालत ने जूही की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

 

 

 

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