■आरोपी हेड पोस्ट ऑफिस में अस्थाई कर्मी कें रूप में कार्यरत था
■थाना एन, सी,बी लखनऊ नें की थी कार्यवाही
■5 किलो ग्राम गांजा हुआ था बरामद
आगरा – 5 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामदगी कें मामलें में आरोपित हैड पोस्ट ऑफिस कें अस्थाई कर्मी नरेश कुमार पुत्र स्व रोशन लाल निवासी प्रताप पुरा हैड पोस्ट ऑफिस कें पीछें ,थाना सदर की जमानत स्वीकृत कर विशेष न्यायाधीश एन डीपीएस एक्ट राजीव कुमार पालीवाल नें रिहाई कें आदेश दियें।
थाना एन सीबी लखनऊ में दर्ज मामलें कें अनुसार मानस पोर्टल पर एनसीबी लखनऊ की टीम को सूचना मिलनें पर टीम नें हैड पोस्ट ऑफिस कें नोडल डिलीवरी सेंटर पर छापा मार पार्सल कें दो पैकिट से 5 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद कर आरोपी नरेश को हिरासत में लें एनडीपीएस एक्ट की धारा कें तहत जेल भेजा था,
अदालत नें आरोपी कें वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक शर्मा कें तर्क एवं स्वतंत्र गवाह कें अभाव में आरोपी को एक एक लाख की दो जमानत एवं इसी राशि कें व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत करनें पर शशर्त रिहाई कें आदेश दियें।