बहू बनी शिकार, ससुराल बनी आग का दरिया: तीन को कठोर सजा!

MD Khan
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आगरा: अपर जिला जज 11 नीरज कुमार बक्सी ने हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों में तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 5 साल की कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

दोषियों की पहचान राजपाल, भरत सिंह और सोनू के रूप में हुई है। ये सभी आगरा के थाना ताजगंज के गांव बुढ़ाना के निवासी हैं।

मामले के अनुसार, वादी मुकदमा राम प्रताप सिंह की बहन श्रीमती हरदेवी की शादी घटना से करीब दो साल पहले आरोपी राजपाल सिंह से हुई थी। वादी का आरोप है कि दहेज से संतुष्ट नहीं होने के कारण आरोपी पति और अन्य ससुरालीजनों द्वारा वादी की बहन को उत्पीड़ित किया जाता था।

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मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से वादी की बहन को गंभीर रूप से जला दिया। समय पर चिकित्सा उपलब्ध होने के कारण वादी की बहन की जान तो बच गई, लेकिन अत्यधिक जलने के कारण उसका जीवन नर्क बन गया।

पुलिस ने वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति राजपाल सिंह, जेठ भरत सिंह और भतीजे सोनू के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और हत्या के प्रयास के आरोप में अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी नाहर सिंह तोमर ने वादी मुकदमा सहित चार गवाह अदालत में पेश किए।

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मुकदमे के विचारण के बाद अपर जिला जज 11 नीरज कुमार बक्सी ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 5 साल की कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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